Chhattisgarh Police Bharti Ban: जानें हाईकोर्ट ने बेन को क्यों लगाया

Chhattisgarh Police bharti ban
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now

CG Police constable Bharti Ban

CG Police constable Bharti Ban: :- हाईकोर्ट (बिलासपुर) ने छत्तीसगढ़ में 2023-24 में पुलिस बल आरक्षक संवर्ग के पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले में आरक्षकों के विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। मामले की सिंगल बेंच में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सुनवाई की।

यह बनी रोक की वजह

ध्यान दें कि हाईकोर्ट में बेदराम टंडन द्वारा दाखिल की गई याचिका के अनुसार, यह पूरा मामला आरक्षक संवर्ग (2023-24) की भर्ती प्रक्रिया का है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती की गई थीं। याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन किया था। राजनांदगांव जिले में इस श्रेणी में 143 पदों को भर्ती किया गया था. हालांकि, विज्ञापन और फार्म भरने के बाद डीजीपी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और पूर्व सेवा कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।

Chhattisgarh Police bharti ban
Chhattisgarh Police bharti Ban

इस वजह से लगी याचिका

डीजी पुलिस के पत्र में सुझाव दिया गया था कि भर्ती नियम 2007 की कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें कुल 9 बिंदु (सीने की चौड़ाई और ऊंचाई) शामिल थे. फिजिकल परीक्षा। गृह (पुलिस) विभाग के अवर सचिव ने भी इस सुझाव को स्वीकार कर लिया, सूत्र बताते हैं। याचिकाकर्ता इससे परेशान होकर हाईकोर्ट गया।

हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को रोकना चाहिए। मामले में वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 2023-24 में आरक्षक संवर्ग में भर्ती पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सभी पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी गई क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर लागू होता है।

Leave a comment